Punjab News: चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने अब राज्य में मुफ्त बिजली के बाद अब सरकार ने मुफ्त पानी देने की भी घोषणा कर दी है. राज्य के भूजल को विनियमित करने के लिए पंजाब जल विनियमन और विकास एजेंसी ने 27 जनवरी को पंजाब भूजल निष्कर्षण और संरक्षण दिशा निर्देश अधिसूचित किया है.
इस पर जल संसाधन के मुख्य सुचिव कृष्ण कुमार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि प्राधिकरण ने कृषि, पीने का पानी और घरेलू प्रयोग के लिए भूजल निकालने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा. साथ किसी भी उपभोक्ता को प्रति माह 300 क्यूबिक मीटर पानी निकालने की छूट दी गई है. इस दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क शामिल नहीं किया गया है.
इसी तरह जारी निर्देशों में सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं सैन्य और केंद्रीय, अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों छावनी बोर्डों, सुधार ट्रस्टों क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और पूजा स्थलों को भी छूट दी गई है. इसमें 300 क्यूबिक मीटर प्रति माह भूजल निकालने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को भी छूट दी गई है.
इन निर्देशों के अंतर्गत पंजाब में हरेक व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए भूजल को निकालने के लिए प्राधिकरण की इजाज़त लेनी अनिवार्य होगी.