Punjab News: चंडीगढ़. कपूरथला के भुलत्थ क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को अदालत से राहत नहीं मिल सकी है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूवार को सुखपाल खैहरा की जमानत का फैसला देना था. लेकिन सरकारी वकील ने जरुरी और अहम् दस्तावेज मिलने की बात कहकर अदालत से थोड़ा समय मांगा. इसके बाद माननीय अदालत ने 6 नवंबर को दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए है. विधायक सुखपाल सिंह के नजदीकी जसमीत सिंह ने बताया कि खैहरा के वकील सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और सरकारी वकील के बीच बहस के बाद माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 2 नवंबर को फैसला देना था. उन्हें उम्मीद है कि अब 6 नवंबर को खेहरा राहत मिल जाएगी. Read More – Karwachauth 2023 : करवाचौथ पर चाहिए साफ ग्लोइंग Skin, तो अभी से लगाना शुरू करें मेथी दाना का मास्क …

उन्होंने बताया कि आज अदालत ने सरकारी वकील को सख्ती से कहा कि पहले भी कई बार समय लेने के बावजूद कोई सबूत न पेश नहीं किये गए. लेकिन सरकारी वकील के बार बार आग्रह करने और जरूरी दस्तावेज मिलने की बात कह कर अगली तारीख तक दस्तावेज पेश करने की बात कही. जिसके बाद अदालत ने 6 नवंबर दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए बता दे कि कांग्रेसी एमएलए सुखपाल खैहरा को 2015 के एक पुराने मामले में जलालाबाद पुलिस 28 सितंबर को चंडीगढ़ निवास से गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को सुखपाल सिंह खैहरा ने बदला खोरी बताया था. Read More – द कश्मीर फाइल्स के बाद अब विवेक अग्निहोत्री लाने वाले हैं नई फिल्म Parva, कहानी महाभारत पर होगी आधारित …

सुखपाल सिंह खेहरा ने अरेस्ट से पहले लाइव होकर कहा था कि पंजाब में जंगल राज, बदलाखोरी का राज चल रहा है. क्योंकि मैं सीएम भगवंत मान का विरोध करता हूं, इसलिए यह मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है. बता दे कि सुखपाल सिंह खेहरा ने जमानत के लिए माननीय अदालत में जमानत याचिका लगाई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने दोनों पक्ष ऑन की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 2 नवंबर तारीख दे दी है. लेकिन आज भी राहत नहीं मिल सकी है.