मोगा। पंजाब के जिला प्रशासन ने धान की पराली को आग लगाने के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आग लगाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. टीमें संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त कर रही है. प्रशासन के सख्त आदेश के बाद सभी थानेदारों ने थाने से बाहर निकलकर फील्ड में कड़ी चौकसी बरतनी शुरू कर दी है. जिले में पराली जलाने वाले 35 किसानों पर केस दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक इन किसानों में रावती, बुपीपुरा कपूरे फतेहगढ़ कोरोटना, जलालाबाद पूर्वी बांडर, मादी मुत्सा, रोटा और अन्य गांवों के किसान शामिल हैं. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पराली में आग लगने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए. खेतों में फसल अवशेष लाने की घटनाओं को रोकने के लिए थानेदारों को जीरो टॉलरेंस नीति लागू करनी चाहिए.

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