फिरोजपुर। पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के कैंट थाना पुलिस ने डीएसपी सिटी सुरिंदर पाल बांसल को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में उनके एजेंट के खिलाफ कैंट थाना में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एसपी इन्वेस्टिगेशन रणधीर कुमार की ओर से की गई. इसे लेकर कैंट थाना पुलिस ने डीएसपी को साथ लेकर बुधवार रात को उनके सरकारी आवास ऑफिसर कॉलोनी व लुधियाना स्थित आवास की तालाशी ली और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. Read More –बीएसएफ ने किया खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद
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कैंट थाना पुलिस ने डीएसपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है. एसपी इन्वेस्टिगेशन रणधीर कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि डीएसपी को गिरफ्तारी नहीं की गई है. मामले में अभी जांच चल रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
क्या है सीआरपीसी की धारा 41ए
इसमें अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज है, जिसमें 7 साल से कम अवधि की सजा का प्रावधान है तो ऐसी गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस की ओर से उस व्यक्ति को नोटिस भेजना अनिवार्य है.
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