चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब महिला आयोग अध्यक्ष पद पर 22 अप्रैल 2024 तक नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि सरकार यदि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखना चाहती है तो रख सकती है, लेकिन नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगी. हाईकोर्ट गुलाटी को सरकारी आवास खाली करने के मनीषा गुलाटी ने पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने के पंजाब सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. Read More – पंजाब : पानी से भरी बाल्टी में डूबकर डेढ़ वर्ष की मासूम की मौत, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित …
हाईकोर्ट में मामला आने के बाद पंजाब सरकार ने गुलाटी को हटाने का आदेश वापस लिया था. बाद में पंजाब सरकार ने गुलाटी के सेवा विस्तार को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी. इसके खिलाफ गुलाटी ने दोबारा याचिका दायर कर इसे रद्द करने का आग्रह किया था. याचिका में कहा गया कि उसे मार्च 2024 तक सेवा विस्तार मिला था और सरकार बिना कोई कारण उनका सेवा विस्तार रद्द नहीं कर सकती.
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