चंडीगढ. मकर संक्रांति को कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले ही पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है. बाजार भी रंग बिरंगी पतंगों और मांझे से गुलजार हो गया है. इस बीच एक बार फिर चाइनीज मांझा चर्चाओं में आ गया है. भारत के कई राज्यों में चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है.
इसी कड़ी में गुरदासपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने चाइना डोर की बिक्री रोकने के खिलाफ सख्ती से अभियान शुरू कर दिया है. डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन चाइना डोर की बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए विभिन्न शहरों और कस्बों में छापेमारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक/सिंथेटिक डोर बेचने या उपयोग करने वाले पर धारा 188 के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. इसमें 5 साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन गुरदासपुर ने जिले में चाइना डोर की बिक्री और प्रयोग को रोकने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1852 जारी किया है, जिस पर चाइना डोर बेचने और प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा. डीसी ने कहा कि जिन बच्चों के घर में अभी भी पिछले साल की प्लास्टिक/चाइना डोर पड़ी है, वे जिला प्रशासन को डोर देकर बदले में सूती धागे वाली डोर वाली पतंग प्राप्त कर सकते हैं.
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