फाजिल्का. 2022 में अबोहर में हुई एक हत्या की घटना के मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश फाजिल्का जतिंदर कौर की अदालत ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, सितम्बर 2022 में अबोहर के आर्य नगर में रवि कुमार की अमन कुमार और कबाड़ी उर्फ राहुल ने बर्फ तोड़ने वाले सुआ से मारकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में रवि कुमार की मौसी के बेटे के बयान पर आरोपी के खिलाफ 3 सितम्बर 2022 को थाना सिटी कोतवाली 2 अबोहर में धारा 302 के मुकदमा नंबर 75 दर्ज किया गया था. Read More- Punjab News: ट्रेन यात्रिओं के लिए तोहफा, अब यात्री देख सकेंगे कश्मीर घाटी के कुदरती नज़ारे
पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मृतक ने आरोपियों को अपने दरवाजे के सामने बैठने और ताश खेलने से रोका था, जिसके कारण उन्होंने बर्फ तोड़ने वाले सुए से वार कर रवि कुमार की हत्या कर दी. अब इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय की ओर से दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
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