चंडीगढ़। विवाह योग्य आयु न होने पर भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सुरक्षा के हकदार हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि भले ही विवाह करने के लिए आयु न हो तो भी परिवार से जान के खतरे पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला जोड़ा सुरक्षा का हकदार है.
जस्टिस अरुण मोंगा ने ऐसे ही मामले में अमृतसर (देहात) के एसएसपी को एक जोड़े को जान से मारने की धमकी के दावों की जांच कर जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में लड़के की आयु कम है और विवाह योग्य नहीं है. बावजूद इसके यदि उनकी जान को खतरा है तो जरूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए. कम आयु होने पर उनके स्वतंत्रता और जीवन यापन के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता. प्रत्येक नागरिक को आजादी से अपना जीवन जीने का अधिकार है. ऐसे में जान के खतरे पर सुरक्षा मुहैया की जानी चाहिए.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक