जालंधर। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऐसे में जिन संपत्ति मालिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, वे बिना ब्याज और जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते हैं.
ज्ञात रहे नगर निगम के नोटिस के बाद भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करते हैं. नगम के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 90 हजार संपत्ति मालिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करते निगम की ओर से संपत्ति मालिक को नोटिस जारी करने के बावजूद लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. इधर, सरकार ने इन लोगों को ब्याज और जुर्माने में राहत के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में बकाएदार बिना ब्याज और जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते है.
वहीं नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में सितंबर तक टैक्स में 10 फीसदी की छूट का लाभ मिलेगा. सितंबर के बाद वित्तीय वर्ष के टैक्स में 10 फीसदी का जुर्माना भी लगेगा. लोगों की सुविधा के लिए सरकारी अवकाश के दिन भी काउंटर खुले रहते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स जमा होता है.