Punjab News: चंडीगढ़. 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के एक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑटो चालक राजू सोनी को बरी कर दिया है. उसके खिलाफ बच्ची की बुआ ने शिकायत दी थी. लेकिन, कोर्ट में उस पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके. कोर्ट में बहस के दौरान ये बात सामने आई कि ऑटो चालक का बच्ची की बुआ के साथ किराए को लेकर झगड़ा हुआ था.

आरोपी का केस लड़ने वाले एडवोकेट के मुताबिक महिला ने बच्ची का इस्तेमाल करते हुए झूठी शिकायत दी थी. कोर्ट में गवाही के दौरान भी बच्ची के बयान मेल नहीं हुए. इसलिए कोर्ट ने युवक को बरी कर दिया. एफआईआर के मुताबिक, बच्ची की बुआ ने शिकायत दी थी कि घटना वाले दिन बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. वहां एक आटो में एक युवक बैठा हुआ था, जिसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी. बच्ची रो रही थी, बुआ ने उससे रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने सारी बात उसे बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने राजू सोनी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था.
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