होशियारपुर। होशियारपुर की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करते हुए एडिशनल एवं जिला सेशन जज अंजना ने जान से मारने की को धमकियां देकर महिला को अगवा कर रेप करने के मामले में आरोपी मस्कीन अली को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 11,500 रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 माह और सजा काटनी होगी. थाना चब्बेवाल की पुलिस ने जिले के एक गांव की बासी महिला के बयानों पर 21 सितंबर 2022 की दोषी मस्कीन अली के खिलाफ धारा 341, 506, 376 आईपीसी तहत मामला दर्ज कर दूसरे दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया था. Read More – 22 सीनियर सहायकों पदोन्नत, सुपरिंटैंडैंट ग्रेड-2 बनाकर दिया दीवाली का तोहफा
मिली जानकारी के अनुसार, महिला ने 21 सितंबर 2022 थाना चब्बेवाल की एसएचओ रमनदीप कौर को दर्ज करवाए अपने बयान में बताया था कि उसके पांच बच्चे हैं और पति मजदूरी करता है. वह 19 सितंबर 2022 को दिन के समय अपने पशुओं को चारा चराकर घर वापस आ रही थी. जब वह गांव के बाहर एक धार्मिक स्थान के पास पहुंची तो खेतों में फसल की कटाई कर रहे मस्कीन अली ने उसके पशुओं को डरा कर भगा दिया और उसको जान से मारने की धमकी देकर घसीटते हुए धार्मिक स्थान के पास की चारदीवारी के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया.
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