चंडीगढ़ : अदालत में झूठी जानकारी देकर जमानत लेने के गंभीर आरोप पर कार्रवाई की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा को नोटिस जारी किया है और 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
संपत्ति विवाद में शिकायतकर्ता गुरनाम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जीरा ने अपनी जमानत याचिका में गलत जानकारी दी थी. जीरा ने कोर्ट को बताया था कि उसके खिलाफ इस एफआईआर के अलावा और कोई मामला नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता ने कहा कि जीरा ने यह तथ्य छिपाया कि इस मामले के अलावा उसके खिलाफ तीन और एफआईआर दर्ज हैं. इनमें से दो एफआईआर में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दी है, जबकि तीसरी की जांच चल रही है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन तीनों मामलों की जानकारी जमानत याचिका में नहीं दी गई, जो सीधे तौर पर न्यायालय के साथ धोखाधड़ी है.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि जीरा के खिलाफ न्यायालय से धोखाधड़ी के आधार पर कार्रवाई की जाए. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जीरा को नोटिस जारी कर 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
- CG News : धान खरीदी में धोखाधड़ी, समिति प्रबंधक का भाई हुआ गिरफ्तार
- CG Crime News : पिता के खून-पसीने की कमाई पर बेटी ने किया हाथ साफ… सोने के जेवरात चुराकर फाइनेंस कंपनी में रखे गिरवी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
- कमजोर दिल वाले न देखें! क्रिकेट खेलते वक्त बच्चे के गले के आर-पार घुसी सरिया, मंजर देख चीख पड़े लोग, फिर जो हुआ…
- मंडला में मौत का तांडवः बाइक समेत पुल से नीचे गिरे 4 लोग, मंजर देख कांप उठा लोगों का कलेजा
- CG Suspended News : 10वीं कक्षा की छात्रा हुई गर्भवती, कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका को किया निलंबित,

