डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने पटाखे firecrackers बेचने को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में पटाखों के लिए जारी किए गए अस्थाई लाइसैंसों के 20 प्रतिशत इस वर्ष ड्रा के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जो व्यक्ति शहर के बर्लटन पार्क में पटाखे बेचने के लिए लाइसैंस प्राप्त करने के इच्छुक है और जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वह आवेदन कर सकते है। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। जो लोग पटाखों का लाइसैंस प्राप्त करना चाहते है, वे शस्त्र लाइसैंस शाखा, कमिश्नरेट जालंधर के दफ्तर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
इच्छुक व्यक्ति आवेदन 21 से 25 अक्तूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते है। 25 अक्तूबर की शाम 5 बजे के बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ड्रा 30 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे रैड क्रॉस भवन में निकाला जाएगा। यह भी बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट, हाईक्रोट या सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन होता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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