चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने टैक्स बकाया निपटाने के लिए लागू ‘वन टाइम सेटलमेंट (OTS)-2025’ योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। अब टैक्सदाता 31 मार्च की बजाय 31 मई 2026 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह फैसला टैक्सदाताओं से मिले सुझावों के आधार पर लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बकाया मामलों का निपटारा कर सकें।
सरकार ने दी अंतिम चेतावनी
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह डेडलाइन बढ़ाना आखिरी मौका है। इसके बाद भी बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार पहले ही करीब 8 हजार डिफॉल्टरों की संपत्तियां चिन्हित कर चुकी है। जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों को जब्त कर नीलाम किया जा सकता है।

योजना को मिला अच्छा रिस्पॉन्स
- राज्य सरकार के अनुसार, OTS-2025 योजना को अच्छा प्रतिसाद मिला है।
- अब तक 9,151 आवेदन प्राप्त हुए
- 134.21 करोड़ रुपये की वसूली की गई
- कारोबारियों को 446.17 करोड़ रुपये की राहत दी गई
- इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और लंबित टैक्स विवादों में कमी आई है।
पिछली योजनाओं में भी दिखा असर
- वित्त मंत्री के मुताबिक, पिछली OTS योजनाओं में भी अच्छा रुझान देखने को मिला था।
- 2022-23 (OTS-2): 2,487 मामलों का निपटारा
- 2023-24 (OTS-3): करीब 70 हजार आवेदन निपटाए गए.
सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाएं टैक्स विवादों को खत्म करने और राजस्व बढ़ाने में प्रभावी साबित हो रही हैं।
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