
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, पंजाब चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत अब वोटर सूचियों में संशोधन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने आज (13 नवंबर) अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है।
राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण और वोटर सूचियों का प्रकाशन 14 नवंबर, 2024 को किया जाएगा। इसके बाद, 18 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 7 दिसंबर 2024 को होगा।
प्रकाशित होंगी संशोधित वोटर सूचियां
सभी डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वर्तमान वोटर सूचियों को 14 नवंबर, 2024 को चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के साथ-साथ संबंधित नगर पालिका में प्रकाशित किया जाए।
संशोधन अनुसूची के अनुसार, कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। फार्म नंबर 7 (नाम शामिल करने के लिए), फार्म 8 (नाम शामिल करने पर आपत्ति के लिए) और फार्म 9 (विवरण पर आपत्ति के लिए) पंजाब नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के तहत निर्धारित हैं। ये फार्म आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कौन बन सकता है वोटर?
वोटर के रूप में पंजीकरण के लिए, आवेदक की निर्धारित तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और वह उस क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसमें वह रहता है।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि 20 और 21 नवंबर, 2024 को आम जनता की सुविधा के लिए संबंधित नगर पालिकाओं में विशेष अभियान चलाकर दावे और आपत्तियां (फार्म 7, 8 और 9 में) जमा करवाने का प्रबंध किया जाए। वोटर ड्राफ्ट रोल की अंतिम प्रकाशना 7 दिसंबर 2024 को की जाएगी।
- डबल मर्डर से फैली सनसनीः आधा दर्जन बदमाशों ने पति पत्नी को उतारा मौत के घाट, सभी आरोपी फरार, वजह ये रही
- ‘मुझे तुम पर बहुत गर्व है’ Hrithik का एक्स वाइफ को नोट….
- Bihar News: चोरी-छिपे प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर…
- EOW में पहुंचा नगर पालिका का भ्रष्टाचार: अध्यक्ष और CMO को लेटर जारी, बोर खनन के नाम पर ‘खा’ गए थे पैसे
- Navratri 2025: चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और महत्व…