चंडीगढ़: चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी. विभाग के अनुसार स्कूल प्रबंधक फीस में 8 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे.
इससे ज्यादा फीस बढ़ाने पर स्कूल प्रबंधकों को जवाब देना होगा कि किस कारण से इतनी बढ़ोतरी की है. शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूल प्रबंधकों को इस संबंध में जानकारी देने को कहा गया है.
निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग हरसुहिंदरपाल सिंह बराड़ के मुताबिक शहर के निजी स्कूल प्रबंधकों से फीस का ब्यौरा मांगा गया है ताकि पता चल सके किस स्कूल ने फीस में कितनी बढ़ोतरी की है। फीस में अधिक बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेटी के सदस्य रिव्यू करेंगे
शिक्षा विभाग की कमेटी के सदस्य रिव्यू करेंगे कि स्कूल कितने प्रतिशत फीस में बढ़ोतरी की है. फीस अधिक बढ़ाई गई होगी तो विभाग कार्रवाई करेगा. इसके अलावा 2022-23 और 2023-24 का फीस का ब्यौरा भी मांगा है ताकि पता चल सके कि कितनी बढ़ोतरी की गई है. जारी आदेशों में स्कूल प्रबंधकों से दाखिला, ट्यूशन व वार्षिक फीस और अन्य चार्ज को लेकर ब्यौरा मांगा गया है. वहीं कक्षा में बच्चों की संख्या को लेकर भी जानकारी मांगी गई है.
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