पंजाब सरकार ने NOC के बिना प्लॉटों के रजिस्ट्री की समय अवधि 28 फरवरी 2025 तक थी जिसे सरकार ने बढ़ा दी है।
सरकार ने अब छह महीने की बढोतरी की है। लोग 31 अगस्त तक प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा पाएंगे। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है।
सरकार की तरफ से इससे पहले 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक एनओसी के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया गया था। अब इसमें वृद्धि करते हुए 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 तक समय सीमा बढ़ाई है।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति जिसने अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए 31 जुलाई 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता किया है, उसे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपत्ति-मुक्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी।

छोटे प्लॉट धारकों को राहत
पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के माध्यम से भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी शर्त को समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
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