मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के स्कूलों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने छात्रों की आवश्यक विवरण में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया है। पंजाब राज्य के सभी सरकारी, एडिड, एफिलिएटेड और एसोसिएटेड स्कूलों के स्कूल प्रमुखों को सूचित किया है कि सेशन 2025-26 के लिए 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के विवरण जैसे नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, स्ट्रीम आदि की ऑनलाइन एंट्री करते समय यदि किसी स्कूल से छात्रों के इन विवरणों में कोई गलती रह गई है तो ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अवसर बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है।
इस दौरान यदि विद्यार्थी के विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, माध्यम आदि में कोई संशोधन करना है तो इसके लिए 20 सितंबर से 30 सितंबर तक स्कूल स्तर पर ही बिना किसी शुल्क के संशोधन प्रोफार्मा जनरेट कर संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 200 रुपये प्रति संशोधन शुल्क के साथ संशोधन प्रोफार्मा और आवश्यक रिकॉर्ड लेकर केवल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के जिला क्षेत्रीय कार्यालयों में संशोधनों को वेरिफाई कराया जा सकता है।

इसके अलावा, विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, विषय और स्ट्रीम के संशोधन के लिए 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक संशोधन प्रोफार्मा समेत आवश्यक दस्तावेज़ और 1000 रुपये प्रति संशोधन शुल्क के साथ केवल मुख्य कार्यालय में संबंधित शाखा में जाकर संशोधन करवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए शेड्यूल, निर्देश और संशोधन करने की प्रक्रिया स्कूलों की लॉग-इन आईडी और बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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