लुधियाना. पंजाब के स्कूलों में रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों/प्रिंसिपलों को लेकर अहम खबर सामने आई है। पंजाब स्कूल के बच्चों की साल पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि 31 अगस्त के बाद रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों की सर्विस 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये आदेश शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि “पंजाब स्कूल टीचर्स एक्सटेंशन इन सर्विस एक्ट, 2015” इसलिए लागू किया गया ताकि स्कूली बच्चों का शैक्षणिक वर्ष खराब न हो। इसके साथ प्रिंसिपलों की सर्विस में भी बढ़ावा किया गया है, जो प्रशासनिक कार्यों के अलावा शैक्षणिक कार्य भी देखते हैं।

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शिक्षा विभाग का कहना है कि ऐसा देखा गया है कि जब प्रिंसिपल शैक्षणिक सत्र के दौरान रिटायर्ड हो जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।