पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड (Punjab State Power Corporation Limited) द्वारा 25 मई से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) की अवधि 24 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. बिजली और लोक निर्माण मंत्री पंजाब ने बताया कि यह योजना सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं (ए.पी. उपभोक्ताओं) को छोड़ कर के लिए जारी रहेगी।
बिजली मंत्री ने कहा कि इस ओ.टी.एस. योजना के तहत बिलों की बकाया रहती डिफॉल्ट राशि पर देरी से भुगतान पर ब्याज 9 प्रतिशत की सामान्य दर के हिसाब से लिया जाएगा जबकि पहले बिलों की बकाया रहती डिफॉल्ट राशि पर देरी से भुगतान पर 18 प्रतिशत कंपाउंडिड के हिसाब से ब्याज लिया जाता था।
उन्होंने कहा कि यदि बिजली कनेक्शन काटने की तिथि से कनेक्शन जोड़ने की अवधि छ: महीने या इससे कम है तो कोई भी फिक्स्ड चार्जिज़ नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कनेक्शन काटने की तिथि से कनेक्शन जोड़ने की अवधि छ: महीने या इससे अधिक है तो निर्धारित शुल्क सिर्फ छ: माह के लिए ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि को एक साल के अंदर चार किश्तों में जमा करवाया जा सकेगा। जबकि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
- Today’s Top News: साय सरकार के दूसरे बजट की सीमा तय, मां बम्लेश्वरी मंदिर में भगदड़ से महिला की मौत, गांजा पीने के विवाद में नाबालिग की पिटाई, सख्ती के बावजूद रेत का अवैध उत्खनन जारी, फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर महिला ने की आत्महत्या….समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें
- खजुराहो में सांस्कृतिक संध्या ‘देशज’ का आगाज, कलाकारों ने दी बुंदेली और देवीगीत भजनों की प्रस्तुति
- ‘किसानों की आमदनी बढ़ाना मोदी सरकार की प्राथमिकता’, शिवराज सिंह बोले- कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि और लागत में कमी के प्रयास जारी
- राजधानी में डेंगू का डर : 55 नए मरीजों की पुष्टी, पिछले 11 दिनों में मिले इतने केस
- IND vs BAN 1st T20: भारत ने पहले टी20 में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, अर्शदीप और वरुण ने झटके 3-3 विकेट