पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड (Punjab State Power Corporation Limited) द्वारा 25 मई से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) की अवधि 24 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. बिजली और लोक निर्माण मंत्री पंजाब ने बताया कि यह योजना सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं (ए.पी. उपभोक्ताओं) को छोड़ कर के लिए जारी रहेगी।

बिजली मंत्री ने कहा कि इस ओ.टी.एस. योजना के तहत बिलों की बकाया रहती डिफॉल्ट राशि पर देरी से भुगतान पर ब्याज 9 प्रतिशत की सामान्य दर के हिसाब से लिया जाएगा जबकि पहले बिलों की बकाया रहती डिफॉल्ट राशि पर देरी से भुगतान पर 18 प्रतिशत कंपाउंडिड के हिसाब से ब्याज लिया जाता था।


उन्होंने कहा कि यदि बिजली कनेक्शन काटने की तिथि से कनेक्शन जोड़ने की अवधि छ: महीने या इससे कम है तो कोई भी फिक्स्ड चार्जिज़ नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कनेक्शन काटने की तिथि से कनेक्शन जोड़ने की अवधि छ: महीने या इससे अधिक है तो निर्धारित शुल्क सिर्फ छ: माह के लिए ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि को एक साल के अंदर चार किश्तों में जमा करवाया जा सकेगा। जबकि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
Punjab State Power Corporation Limited: One-time settlement scheme started from May 25 extended till November 24