पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि अब पंजाब के पंचायत चुनाव में डिफाल्टर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
पंजाब चुनाव आयोग ने पूरे जिले के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है। जिसमें कहा गया है कि सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार जब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो उन्हें संबंधित पंचायत से नो ऑब्जेक्शन या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा।

सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का पंचायत बकाया नहीं होना चाहिए। वहीं पत्र में बताया गया कि अगर किसी उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का बकाया है तो उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार चुनाव मैदान में खड़े होने वाले पूर्व सरपंचों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने पंचायत का रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी के पास जमा कराया है या नहीं। पंचायत की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन आदेशों को जिला स्तर पर सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
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