नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी है. मतलब ये है कि अब 23 जून को याने कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल सकेगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर कहा गया है कि राज्य और मंदिर न्यास के सहयोग से नागरिक स्वास्थ्य पर समझौता किए बिना रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी.
बता दें कि पुरी में रथ यात्रा पर रोक लगाए जाने के बाद नयागढ़ जिले के एक 19 वर्षीय मुस्लिम छात्र आफताब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट ने में रथ यात्रा को मंजूरी देने पुनर्विचार याचिका लगाई थी. मुस्लिम युवक ने कोर्ट से मांग की थी भगवान की रथ यात्रा पर रोक न लगाई जाए. यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है. उनके परिवार के लोग भी भगवान के भक्त हैं.