नई दिल्ली। ‘मोदी सरनेम’ पर पूर्णेश मोदी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं. गुजरात के भाजपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उनका भी पक्ष सुना जाए.

पूर्णेश मोदी ने अपनी कैविएट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश या निर्देश जारी न करे. बता दें कि सूरत की निचली अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ के मामले में दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इस पर राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था.

सुनना ही पड़ेगा मोदी का पक्ष

सुप्रीम कोर्ट की बेवसाइट के मुताबिक, राहुल गांधी के मानहानि मामले में पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को कैविएट फाइल की थी. गुजरात हाई कोर्ट ने छह जुलाई को राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था. एक बार कैविएट फाइल हो जाती है, तो कोर्ट को किसी भी तरह का आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है.

कर्नाटक में 2019 में दिया था बयान

गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी पर दोष सिद्धि को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए राहुल गांधी के भाषण पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी मानते हुए इस साल 23 मार्च को दो साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई थी.