सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष के तौर पर तेज कुंवर नेताम के पदग्रहण करते ही सवाल उठने लगे हैं. छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन ने महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर नियमानुसार योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की है. एसोसिएशन ने दलील दी है कि यह जिम्मेदारी वाला पद है, जिससे प्रदेश के लाखों बच्चों का जीवन व भविष्य जुड़ा हुआ है.

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उपसचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 की धारा 27(3) अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए. या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होना चाहिए या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया होना चाहिए.

क्रिस्टोफर पॉल ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग की ओर से 7 सिंतबर को छत्तीसगढ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त तेज कुंवर नेताम सिर्फ आठवी पास है. उन्होंने न तो वकालत पास किया है, और ना ही बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य किए है. यही नहीं उनकी उम्र 66 वर्ष की है.

उनका कहना है कि महिला बाल विकास विभाग ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को बाईपास कर तेज कुंवर नेताम को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. जो उचित नही है. उन्होंने उपसचिव से यह मांग किया है कि नियमानुसार योग्य व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी वाला पद है जिसमें प्रदेश के लाखों बच्चों का जीवन व भविष्य जुड़ा हुआ है.