शुभम जायसवाल, राजगढ़। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधायक एवं कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सरपंच और भाजपा अनुसूचित जाति जिला उपाध्यक्ष जीतेंद्र मालवीय ने मंत्री के परिजनों की OBC जाति और अन्य प्रमाण को आधार बनाकर एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत के माध्यम से याचिका लगाई है। जाति से संबंधित दस्तावेज में यह साबित होता है कि मंत्री गौतम टेटवाल की जाति पहले जीनगर थी। उनके पिता शिक्षक थे, सर्विस बुक रिकॉर्ड में मंत्री टेटवाल के पिता की जाति जीनगर दर्ज है। मंत्री गौतम टेटवाल के स्कूल स्कॉलर रजिस्टर में उनकी जाति जीनगर लिखी हुई है।

2019 में कोर्ट ने माना था ओबीसी जाति

याचिकाकर्ता जितेंद्र मालवीय का कहना है 18 दिसंबर 2019 राजगढ़ जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था
एक मामले में मंत्री गौतम टेटवाल के बेटे पृथ्वीराज टेटवाल अनुसूचित जाति के नहीं है। मारपीट के एक मामले में पृथ्वीराज ने मोची बताते हुए आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट का केस दर्ज कराया था, हालांकि अदालत ने इस फैसले में आरोपियों पर से एट्रोसिटी एक्ट का केस खत्म करने के आदेश दिए थे। अदालत ने गवाह और बयानों को सुनने के बाद माना था कि टेटवाल मोची नहीं जीनगर जाति के है। इसके बाद आरोपियों को अभियुक्तगण अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोपों से दोष मुक्त किए थे।

चुनाव जीतने के लिए फिर बन गए एससी

कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर लिखा- फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले जेल जाने की जगह मंत्री बन रहे हैं 2019 में ओबीसी प्रमाणित हुए थे चुनाव जीतने के लिए फिर बन गए एससी। वहीं मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है पहले भी मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है अब फिर क्लीन चिट मिलेगी। मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए मेरे खिलाफ याचिका लगाई जा रही है।

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