पटना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े सीबीआई और ईडी के चार मामलों को किसी अन्य जज की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

चार मामलों के ट्रांसफर की थी मांग

राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे कुल चार मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की थी। उनका तर्क था कि मौजूदा अदालत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिलने पर संदेह है।

निष्पक्ष सुनवाई पर जताया संदेह

राबड़ी देवी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। वकील ने कहा कि अब तक की न्यायिक कार्यवाही के तरीके से यह प्रतीत होता है कि निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यवाही में पक्षपात के संकेत मिलते हैं इसलिए मामलों को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने नहीं मानी दलीलें

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि केवल आशंका के आधार पर मामलों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया।

पहले सुरक्षित रखा गया था आदेश

गौरतलब है कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।

क्या है पूरा मामला

IRCTC होटल टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामला रेलवे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले जमीन ली गई और टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में राबड़ी देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है।