Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे.

दरअसल मोदी सरनेम मामले में निचली आदलत से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख कर सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की है. मामले में निचली आदलत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. जिसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई है. अब राहुल गांधी की उम्मीदें गुजरात हाईकोर्ट से है. अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है. हालांकि, हाईकोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आता तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा.

इससे पहले सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से दो मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था. इसके बाद अगली सुनवाई मंगलवार दो मई को तय कर दी गई थी. राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा था कि जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है.