रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल की मुश्किलें बढ़ गई है. दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. सिंगल बेंच ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ रांची जिला अदालत में संज्ञान लिया गया है, जो गलत है. निचली अदालत ने नियम की अनदेखी कर उनके खिलाफ संज्ञान लिया है. इसलिए निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिया गया संज्ञान रद्द किया जाना चाहिए.
शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने जो संज्ञान लिया है, उसमें सभी नियमों का पालन किया गया है. यह नियमों के अनुसार है. इसलिए यह याचिका खारिज की जानी चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम वालों पर टिप्पणी की थी. इससे आहत होकर रांची के वकील प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत याचिका दायर की है.
रांची सिविल कोर्ट ने उस याचिका पर संज्ञान लिया था. इसी संज्ञान के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उस याचिका पर सुनवाई हुई.
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