Rahul Gandhi: गृह मंत्री अमित शाह परआपत्तिजनक टिप्पणी (Objectionable comment on Amit Shah) मामले में राहुल गांधी को रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से झटका लगा है। कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी कर सशरीर उपस्थित होने को कहा है। मामले में कोर्ट ने आज दूसरी बार समन जारी किया। इससे पहले साल 2018 में पेश होने का आदेश जारी हुआ था। इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर राहुल गांधी को समन भेजा गया है। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई चार जून को की जाएगी। 

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दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसे लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपित अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्‍हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है।

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बता दें कि मामले में बीते शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया।

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दरअसल कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा के निचली में चल रहा है। जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी को लेकर अदालत ने जवाब मांगा था, जिसे नहीं देने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया।

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साल 2018 का है मामला

गौरतलब है कि साल 2018 में राहुल गांधी ने दिल्ली के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपित भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। जिसको लेकर चाईबासा कोर्ट में भी शिकायत वाद दर्ज कराई गई है। यहां अदालत में इस मामले में राहुल गांधी पर पीड़क कार्यवाही नहीं की अवधि को बढ़ा दिया है।

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