Rahul Gandhi on Modi Surname Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की जिला अदालत ने साल 2019 में ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मुकदमे में दोषी पाया है. यह मामला राहुल गांधी (Rahul Gandhi on Modi Surname Case) द्वारा ‘मोदी सरनेम’ को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई.

सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Rahul Gandhi on Modi Surname Case) के उद्धरण को उद्धृत करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। – महात्मा गांधी

राहुल गांधी मामले में सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह बहुत चिंता की बात है कि आज कोई मोदी का उपनाम लेता है तो यह मानहानि के दायरे में आता है.

कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘यह सरकार राहुल गांधी से डरती है. पीएम मोदी डरे हुए हैं. राहुल गांधी की आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश की जा रही है.’

चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर इसलिए फर्जी केस दर्ज कर राहुल गांधी को फंसाने की साजिश रची जा रही है. हम जानते थे कि यह साजिश कई महीनों से चल रही थी ताकि राहुल गांधी की सदन की सदस्यता बर्खास्त कर दी जाए.

सूरत की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “हमें इसका आभास हो गया था कि वे लोग बार-बार उन्हें बुला रहे थे। जब भाजपा एक उंगली दूसरी तरफ उठाती है, तो वह चार उंगलियां उठाती है.

Rahul Gandhi on Modi Surname Case
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