बरेली. एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. यह आदेश हिंदूवादी नेता पंकज पाठक की ओर से दायर वाद पर जारी किया गया.

पंकज पाठक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देकर ऐसा बयान दिया, जो कथित तौर पर एक समुदाय को खुश करने के लिए था. पंकज के अनुसार इस बयान से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई थीं. कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है.

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अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भी चल रहा केस

बता दें कि बीते 19 दिसंबर को भी समुदाय विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मामले में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया था. कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव के रहने वाले मोहम्मद अनवर ने 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था. उनका आरोप है कि 24 अक्टूबर 2013 को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से संपर्क साध रहे हैं.