नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी दी है.
न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा, ”मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं. दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए.”
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) मांग वाली याचिका दाखिल की थी. पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया था. स्वामी ने दिल्ली ने दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है.
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे.
अदालत में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध
कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं. अदालत में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति हो, तो उसको पासपोर्ट अधिकतम 10 साल लिए मिल सकता है. यह स्पेशल केस है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण राहुल गांधी के पास नहीं है. नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी होने के चलते राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की मांग की थी.