चंडीगढ़। ड्रग्स केस में फंसे पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद आज मोहाली क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दी. टीम ने शिरोमणि अकाली दल के नेता के अमृतसर-चंडीगढ़ समेत 6 ठिकानों पर आज रेड डाली. इस दौरान पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा और स्थानीय पुलिस को भी ऑपरेशन की सूचना नहीं दी. हालांकि रेड में टीम को कोई सफलता नहीं मिली. पिछले साल 20 दिसंबर को बिक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में केस दर्ज किया गया था. मामले में गिरफ्तारी की आशंका के बाद उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था. मजीठिया ने दावा किया था कि उनके खिलाफ ये केस राजनीतिक रंजिश में दर्ज किया गया है.

ड्रग मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 

बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को अकाली नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मादक पदार्थ मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मजीठिया अमृतसर के पास मजीठा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. न्यायमूर्ति लिसा गिल ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया. मजीठिया को 10 जनवरी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था.

पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से घुसपैठ की कोशिशों और ड्रग तस्करी में जबरदस्त इजाफा

 

शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बहनोई हैं मजीठिया

मौजूदा विधायक मजीठिया, जो शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बहनोई हैं, के पास अब या तो सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है या वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं. मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा, “हमने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर करने के लिए अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने या चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए हाईकोर्ट से तीन दिन का समय मांगा है. हमें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है.”