Rail Ticket Reservation rule changed: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। अब 120 दिन की बजाय सिर्फ 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन किया जा सकेगा। रेलवे ने कहा कि 1 नवंबर 2024 से नया नियम लागू होगा। 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण पर इसका असर नहीं होगा। हालांकि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा।
बता दें कि अभी तक भारतीय रेलवे में 120 दिन पहले भी टिकट बुक कराने का नियम है। अब आप 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। रेल मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी।
अब तक की व्यवस्था के मुताबिक यात्री चार महीने पहले ही अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की तिथि से एक दिन पहले की जा सकती है। रोज सुबह 10 बजे के बाद 3 एसी लेकर ऊपर की श्रेणी के लिए बुकिंग शुरू हो जाती है जबकि स्लीपर तत्काल बुकिंग सुबह 11 बजे से चालू हो जाती है। हालांकि, अगर टिकट 1 नवंबर से पहले ही बुक हो चुके हैं, तो एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का उन बुकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
विदेशी नागरिकों के लिए 365 दिन की लिमिट
रेलवे बोर्ड ने ये भी कहा है कि विदेशी नागरिक या पर्यटकों के लिए 365 दिन पहले एडवांस में रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक कराने की सुविधा पहले की तरह बरकरार रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।अगर सिर्फ 60 दिन पहले रेलवे का रिजर्वेशन टिकट बुक होगा, तो लोग पहले से टिकट बुक और होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। वहीं एजेंट्स के टिकट को होल्ड करने पर भी पाबंदी लगेगी। जबकि 60 दिन पहले एडवांस बुकिंग की सुविधा में टिकट को बुक कराने से इसकी कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी।
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