शिवम मिश्रा,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 साल की बेटी से सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया था. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार के बाद कुछ ही दिनों में कोर्ट में चालान पेश कर दिया. जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाया जा सके. इस मामले की सुनवाई एडीजे शुभ्रा पचौरी की कोर्ट गुरुवार को हुई. उन्होंने आरोपी पिता (21 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई की शाम 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने मां के साथ तेलीबांधा पहुंची थी, जहां बच्ची ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. नाबालिग पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि नाबालिग का सौतेला पिता उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर फरार हो गया है. शिकायत के बाद तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ धारा 376 (ए,बी), 376 (2)च, 377, पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था और मामले की जांच में जुट गई.

उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा ने ली जिम्मेदारी

नाबालिग बच्ची के सौतेले पिता द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने की वजह से बच्ची गंभीर रूप से आहत हो गई थी. पुलिस टीम ने बच्ची को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गई. लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बच्ची की मां ने इलाज कराने से इंकार कर दिया. नाबालिग बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही थी. जिसे देख तेलीबांधा थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा ने तत्काल नाबालिग बच्ची को अपनी देखभाल में लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज कराया था. उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा के 5 दिनों की कस्टडी से नाबालिग बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है.

राष्ट्रीय संस्था SOS में बच्ची को कराया भर्ती

नाबालिग बच्ची इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी. उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा ने बच्ची के उज्ज्वल भविष्य के लिए माना स्थित राष्ट्रीय संस्था SOS (सेव अवर सोल) में उसकी भर्ती करा दी है. साथ ही पीड़िता को केंद्र से प्राप्त होने वाली विधिक सहायता की प्रक्रिया की जा रही है. साथ ही पुलिस द्वारा बीच-बीच मे जाकर बच्ची का हाल-चाल भी पूछा जा रहा है.

विधिक सहायता से सुधरेगा भविष्य

जानकारी के मुताबिक पीड़िता नाबालिग 18 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय संस्था में रहकर शिक्षा प्राप्त करेगी. रायपुर पुलिस द्वारा केंद्र से विधिक सहायता की प्रक्रिया की जा रही है. जानकारी के मुताबिक बच्ची को 5 लाख रुपए की सहायता मिल सकती है. जिसे पुलिस बच्ची के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट करेगी. नाबालिग बच्ची के 18 वर्ष के बाद फिक्स्ड डिपाजिट की राशि से भविष्य की तैयारी कर सकती है.

आरोपी को आजीवन कारावास

रायपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के पूरे मामले को संज्ञान में लिया. पुलिस विशेष टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी में जुट गई. पुलिस टीम ने आरोपी अर्जुन पॉल को मध्यप्रदेश के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया, उसे रायपुर लाया गया. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया. इस पूरे प्रकरण में सौतेले बाप आरोपी अर्जुन पॉल को 50 हजार रुपए का अर्थदंड और (मृत्यु पर्यंत) आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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