Raipur Crime News: रायपुर। पुराने विवाद को लेकर हत्या की नीयत से दो भाइयों पर चाकूबाजी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर रायपुर के न्यायाधीश ने दो अलग-अलग धाराओं में 10 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड भुगतान न करने पर 3 माह साधारण सजा का प्रावधान है. यह मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के गोगांव का है. इस मामले में अंतिम सुनवाई 21 नवंबर, शुक्रवार को द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की कोर्ट में पूर्ण हुई.


अपर लोक अभियोजक जानकी बिलथरे ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त नीतिश बंजारे उर्फ चिंटू अपने नाबालिग दोस्त के साथ 12 फरवरी 2022 को पुरानी रंजिश को लेकर टीकम महेश्वरी के घर आकर गाली-गलौज करने लगा. विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने हत्या के नीयत से टीकम की कमर, पेट व शरीर के अन्य भागों में ताबड़तोड़ चाकू से वार किए. उसका भाई सूरज महेश्वरी जब बीच-बचाव करने पहुंचा तो नाबालिग ने धारदार वस्तु से सिर पर वार कर दिया, जिससे दोनों भाई जख्मी हो गए. डायल-112 की मदद से दोनों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त नीतिश बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
वह करीब दो वर्ष तक जेल में रहा. वहीं नाबालिग लड़के के विरुद्ध अलग से चालान प्रस्तुत किया गया. पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, डॉक्टरों की रिपोर्ट और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किये. अभियोजक द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है. अधिकतम दंड से दंडित किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को 10 साल कारावास और 1000-1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.

