प्रतीक चौहान. रायपुर. जिला एवं सत्र न्याधीश अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के कुर्की का वारंट जारी किया है. इसमें इंश्योरेंस कंपनी की टेबल, कुर्सी, एसी, कम्प्यूटर समेत अन्य सभी सामान को कुर्क करने का आदेश जारी किया है.

  कुर्की वारंट को तामिल करने के लिए कोर्ट से मचकूरी पचपेड़ी नाका स्थित कंपनी के संभागीय प्रबंधक कार्यलय पहुंचा था. कोर्ट ने ये वारंट आदेश के बाद भी पीड़ितों को इंश्योरेंस का क्लेम न दिए जाने के कारण दिया है. बता दें कि प्रफुल चौहान वर्सेस रमजान खान समेत अन्य के 6 अलग-अलग मामलों में कुर्की का वारंट जारी किया है.

 ये है पूरा मामला

राजनांदगांव जिले का एक गुजराती परिवार तीर्थ यात्रा के लिए 6 मार्च 2018 को पन्नाजी रवाना हुआ. पूरा परिवार ट्रेन से 7 मार्च 2018 को सतना पहुंचा और फिर वहां से निजी वाहन से पन्नाजी के लिए रवाना हुआ. बीच रास्ते में नागौद थानाक्षेत्र में टवेरा गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई. जिसमें मौके पर 1 और अस्पताल में इलाज के दौरान तीन बुजुर्गों की मौत हो गई. जिसमें प्रभा बेन चौहान, गोदावरी बेन चौहान और धरमसी भाई शामिल है. वहीं घायलों में खुशबू, आरती और ईशा शामिल है. जिन्हें गंभीर चोटें आई थी. कोर्ट ने इन सभी मामलों में अलग-अलग मुआवजा जारी किया है. जिसकी कुल राशि करीब 13 लाख होती है. लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जब इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया तो पीड़ितों ने पुनः कोर्ट में याचिका दाखिल की. जिसके बाद कोर्ट ने ये कुर्की वारंट जारी किया. हालांकि कोर्ट से मचकूरी जब कुर्की की प्रक्रिया पूरी करने पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी ने दो दिन के अंदर मुआवजा राशी देने का आस्वासन दिया है.