रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर पालिक निगम को 100 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह बॉन्ड अमृत योजना के तहत प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी सहमति कुछ शर्तों के अधीन दी है। जिससे अब रायपुर नगर निगम शेयर मार्केट की तरह आम लोगों के लिए निवेश का जरिया बनने जा रहा है।


नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, नगर निगम रायपुर को बॉन्ड जारी करने से पहले सभी प्रशासनिक, तकनीकी और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।
राज्य शासन नहीं देगा गारंटी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए राज्य शासन कोई गारंटी नहीं देगी। साथ ही बॉन्ड से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियां पूरी तरह नगर निगम रायपुर की होंगी। राज्य शासन द्वारा इसके लिए किसी भी प्रकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding) नहीं की जाएगी।
सेबी रेगुलेशन का पालन अनिवार्य
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज से संबंधित सभी प्रावधानों के सेबी (SEBI) रेगुलेशन्स का पालन नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा किया जाएगा।
म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है
म्युनिसिपल या नगर निगम बांड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं। शहर में विकास कार्यों को जारी रखने के लिए धन की जरूरत इससे पूरी की जाती है। इस तरह से बांड जारी कर नगर निगम पैसा जुटाते हैं और उसे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों पर खर्च करते हैं। पूंजी बाजार के नियामक सेबी के अनुसार सिर्फ वही नगर निगम ऐसे बांड जारी कर सकते हैं, जिनका नेटवर्थ लगातार 3 वित्त वर्ष तक निगेटिव न रहा हो। साथ ही पिछले एक साल में उन्होंने कोई लोन डिफाल्ट न किया हो।

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