Raipur News: रायपुर. सिविललाइंस पुलिस ने बिल्डर सुशीलचंद्र पगारिया की रिपोर्ट पर एक जमीन खरीददार के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है. कोर्ट के आदेश पर एफआईआर करके मामले की जांच की जा रही है.
Raipur Police ने बताया कि टैगोरनगर निवासी सुशील चंद्र पगारिया एवं उनके पुत्र श्रेयांस पगारिया की ओर से कोर्ट के आदेश पर आरोपी सोनू यादव निवासी डंगनिया को आरोपी बनाया गया है. 26 वर्षीय उक्त आरोपी ने दोनों प्रार्थियों के स्वामित्व वाली मंदिरहसौद स्थित जमीन 25 लाख 70 हजार 4 सौ रुपए में 4 अप्रैल 2019 को खरीदी थी और बैंक ऑफ बड़ौदा के पांच चेक 10 जून 2019 के दिनांक वाले दिए थे. अनावेदक द्वारा निष्पादित शपथ पत्र में यह कथन किया गया था कि यदि उपरोक्त वर्णित धनादेशों का नगदीकरण प्रस्तावित तिथि पर नहीं होता है तो उक्त विक्रय विलेख निरस्त, प्रभावहीन व शून्य हो जाएगा. जबकि 16 जून को चेक लगाए जाने पर उक्त बैंक द्वारा हस्ताक्षर भिन्न होने की टीप के साथ उन्हें बाउंस कर दिया गया.
इसकी सूचना देकर आरोपी को 15 दिवस के भीतर रकम की मांग की गई. पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया गया. लेकिन निर्धारित समयाधि के भीतर कोई कानूनी सूचना प्राप्त नहीं होने पर परिवाद दायर किया गया, जो अभी लंबित है. विवादग्रस्त भूमि के अंतरण पर रोक लगाते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित कर दिया गया था. अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी पंजीयन व पटवारी कार्यालय में प्रेषित करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अनावेदक द्वारा पूर्व में 4 फरवरी 2020 को उक्त भूमि का विक्रय भरत कुमार निषाद तथा अंजनी कुमार सिंह को किसी भी विवाद से मुक्त बताते हुए किया जा चुका है.
पुलिस ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत विवेचना की जा रही है.