रायपुर. तृतीय नेशनल लोक अदालत रायपुर जिला न्यायालय परिसर में शनिवार 21 सितंबर को रखी गयी है. लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल जाहिद कुरैशी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी सुलह से निपटाए जाने वाले विभिन्न प्रकरणों को चिन्हित किया है.
जिला न्यायाधीश श्री कुरैशी ने अपील की है कि सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए 15100 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया सकता है. नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों- कर्मचारियों के पेंशन मामलों का भी निराकरण किया जाएगा.
इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सुखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाएंगे.