रायपुर। राजधानी में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर पुलिस अब सक्रिय हो गई है. पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इस सिलसिले में रायपुर के तमाम थाना और चौकी प्रभारियों से चाकूबाजी की घटनाओं की जानकारी अपडेट करने के साथ-साथ रोजाना डीएसआर में नोट कराने की हिदायत दी है. इसके लिए बाकायदा एक प्रोफार्मा जारी किया गया है.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से थाना और चौकी प्रभारियों को जारी पत्र में बीते कुछ दिनों में आकस्मिक चेकिंग, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई और चाकूबाजी की घटनाओं में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के साथ चाकूबाजी के नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई की प्रशंसा की गई है. इसके बावजूद ‘चाकूबाजी’ की घटनाओं के बेहतर विश्लेषण एवं नियंत्रण के लिए चाकू या ब्लेड के माध्यम से मारपीट, लूट, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसे अपराधिक घटनाओं की जानकारी अलग से दर्ज किए जाने की जरूरत बताई.
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इसके लिए दिए गए प्रोफार्मा में ऐसी घटनाओं को दर्ज करने के साथ प्रतिदिन डीएसआर में शामिल करने के लिए कहा गया है. बताया गया कि ऐसी घटनाएं सामान्यतः 323, 324, 326, 327, 307, 302 भादवि या 25, 27 आर्स एक्ट के तहत दर्ज होगी.
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