रायपुर. फर्जी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ो के लेनदेन का खुलासा हो गया है. पुलिस ने छत्तीसगढ़ के फरार खाईवाल नवीन बत्रा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लुभावने स्कीम बताकर लोगों से दस्तावेज हासिल कर लेता था. नवीन बत्रा भारत छोड़कर दुबई फरार होने की फिराक में था. जिसे पुलिस ने धर दबोचा है. आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420, 34 जुआ एक्ट 7 और 8 के तहत कार्रवाई की गई है.
दरअसल, प्रार्थी अरूण जाल ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह त्रिमूर्ति नगर रायपुर में रहता है, वेल्डिंग का काम करता है. प्रार्थी की पत्नी संगीता जाल रजत अग्रवाल के घर में पिछले 1 साल से काम करती थी, जिसके कारण प्रार्थी की पहचान रजत अग्रवाल से हुई थी. रजत अग्रवाल प्रार्थी से करीबन 2 महीने पहले वॉल्टियर गेट डी.आर.एम ऑफिस के पास मुलाकात कर बोला कि उसे अर्जेन्ट में बैक खाता की जरूरत है. जिसमें कुछ दिन लेनदेन करने के बाद वह उसे वापस कर देगा. तब प्रार्थी उस पर विश्वास कर उसके बताये अनुसार अपना पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो उसे दे दिया. रजत अग्रवाल एफडीएफसी बैंक देवेन्द्र नगर का फॉर्म लाकर प्रार्थी से हस्ताक्षर कराकर प्रार्थी का बैंक खाता खुलवाया और उसकी पत्नी संगीता जाल का भी इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया.
इसके बाद में खाता का पासबुक, एटीएम कार्ड अपने पास रखा और खातों में मोबाईल नंबर भी रजत अग्रवाल ने डलवाया. किसका नम्बर डलवाया इस संबंध में प्रार्थी को कुछ नहीं बताया. इसी दौरान कुछ दिन बाद रजत अग्रवाल ने प्रार्थी को उसके बैंक खाता बंद होने की जानकारी दी. जिस पर प्रार्थी एचडीएफसी बैंक देवेन्द्र नगर शाखा जाकर पता किया तो बैंक मैनेजर ने उसके खाते में अत्यधिक पैसो का ट्रांजेक्शन होने से बंद करना बताया. जिस पर प्रार्थी ने रजत अग्रवाल से उक्त बैंक खातों मे हुए ट्रांजेक्शन के बारे मे पूछा तो रजत अग्रवाल द्वारा टाल-मटोल किया जाने लगा.
इस तरह रजत अग्रवाल द्वारा प्रार्थी और उसकी पत्नी का बैंक खाता खुलवाकर बिना उनकी जानकारी के खाता का दुरूपयोग कर रुपयों का ट्रांजैक्शन/आहरण कर लाभ अर्जित कर धोखाधड़ी किया गया. जिस पर आरोपी रजत अग्रवाल के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 685/23 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें