रायपुर। ढाबा-कैफे के सामने अव्यवस्थित पार्किंग पर रायपुर पुलिस सख्ती दिखाने लगी है. वीआईपी रोड एवं रायपुर-महासमुंद हाइवे पर ढाबा और कैफे के संचालकों के साथ वाहन चालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थानों में मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही अन्य ढाबा और कैफे संचालकों को अव्यवस्थित पार्किंग पाए जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीच रोड में चारपहिया वाहन खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले 2 वाहन चालकों सहित बिना पार्किंग व्यवस्था केे कैफे एवं ढाबा संचालन करने वाले दीया कैफे और ग्रीन लाइट ढाबा संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है. 6 अगस्त को थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत वीआईपी रोड स्थित दीया कैफे के सामने मुख्य मार्ग के सर्विस रोड में रेंज रोवर वाहन क्रमांक सी जी/04/जेएच/2121 का चालक जानबूझकर वाहन को बीच रोड में खड़ी कर कैफे चला गया था, जिससे आने-जाने वाले आमजनों को सामान्य तौर पर बाधा उत्पन्न हो रहा था.

मामले में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर जाकर उक्त वाहन चालक पुष्पेन्द्र कुमार भार्गव पिता स्व. महेन्द्र भार्गव (30 साल) निवासी कोटा कॉलोनी, थाना सरस्वती नगर, रायपुर के उक्त वाहन को जप्त करते हुए वाहन चालक पुष्पेन्द्र साहू एवं दिया कैफे के संचालक के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 495/23 धारा 283, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई.

इसी तरह थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत लाभाण्डी अग्रसेन धाम चौक पास स्थित ग्रीन लाइट ढाबा के सामने मुख्य मार्ग में वाहन क्रमांक सीजी/22/एसी/5333 के चालक द्वारा वाहन को बीच रोड में जानबूझकर खड़ी कर ढाबा चला गया था. थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त करने के साथ वाहन चालक किरीत गोहिल पिता नारायण गोहिल (42 साल) और ग्रीन लाइट ढाबा के संचालक के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 494/23 धारा 283, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई.