शिवम मिश्रा, रायपुर। राजधानी रायपुर में खुद को सत्ताधारी पार्टी भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताने वाले एक शराबी वाहन चालक ने ट्रैफिक पुलिस के साथ जमकर अभद्रता और दबंगई की। शराब पीकर वाहन चलाने पर ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने के दौरान चालक ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए ट्रैफिक टीआई को जान से मारने की धमकी दी और वर्दी उतरवा देने तक की बात कही। इस मामले में ट्रैफिक टीआई सुशील चंद्र कर्ष की शिकायत पर तेलीबांधा थाने में आरोपी वाहन चालक विकास शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

यातायात फाफाडीह प्रभारी निरीक्षक सुशील चंद्र कर्ष द्वारा करवाई गई एफआईआर के अनुसार, बीते 8 मार्च की रात 10 बजे से रात 1 बजे तक राम मंदिर के सामने तेलीबांधा क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान उनके साथ आरक्षक अमित बंजारे और आरक्षक गोपाल सिदार भी मौजूद थे। जांच के दौरान पुलिस ने वाहन क्रमांक सीजी 07 डीडी 6532 को रोका।

ब्रीथ एनालाइजर से जांच करने पर वाहन चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम विकास शुक्ला पिता ओमप्रकाश शुक्ला बताया, लेकिन अन्य जानकारी देने से इनकार कर दिया।

कार्रवाई के दौरान विकास शुक्ला ने खुद को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताते हुए पुलिस पर कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया और बहस करने लगा। उसने पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए कहा कि “तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं मंडल अध्यक्ष हूं, तुम लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हो।”

बताया गया कि जब पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी तो आरोपी ने टीआई को अश्लील गालियां दीं और ड्यूटी पर तैनात आरक्षक अमित बंजारे का कॉलर पकड़ लिया। इस दौरान उसने जान से मारने की धमकी देते हुए आरक्षक को धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। कॉलर पकड़ने से आरक्षक की शर्ट का बटन भी टूट गया और गिरने से उसके हाथ में चोट आई। हंगामे के कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक जांच और चालानी कार्रवाई भी प्रभावित हो गई।

घटना की जानकारी टीआई सुशील चंद्र कर्ष ने डीसीपी ट्रैफिक विकास कुमार को दी। डीसीपी ने तत्काल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीआई ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी मिलते ही डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश गुप्ता ने भी संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी विकास शुक्ला पिता ओमप्रकाश शुक्ला के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 132, 296, 351(2) और 115(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

वहीं, इस मामले में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने बताया कि तेलीबांधा क्षेत्र के राम मंदिर वीआईपी रोड के पास यातायात जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान विकास शुक्ला नामक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ बदसलूकी की। शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

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