चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के बारे में की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में पंजाब स्टेट एससी कमीशन की समानांतर कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा हैं।


दरअसल, तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान 2 नवंबर को राजा वड़िंग ने एक जनसभा में बूटा सिंह के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके दो दिन बाद ही 4 नवंबर को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं। इसके बावजूद पंजाब एससी कमीशन के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजा वड़िंग को तलब किया और जवाब मांगा था। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राजा वड़िंग ने दलील दी कि जब पुलिस ने पहले ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं, तो एससी कमीशन का समानांतर कार्यवाही करना उचित नहीं है।

उन्होंने कमीशन चेयरमैन पर राजनीतिक बदनीयती का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान पूरी तरह पक्षपाती हैं, उनके अधिवक्ता द्वारा याचिका में यह भी कहा गया था कि एक ही मामले में दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा कार्रवाई कानूनी रूप से गलत है और यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।