Rajasthan Census: राजस्थान सरकार ने जनगणना को लेकर सख्त आदेश जारी किया है. अगर कोई व्यक्ति जनगणना में सहयोग करने से मना करता है या काम में रुकावट डालता है, तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की सजा हो सकती है. यह प्रावधान उन अधिसूचनाओं में शामिल है जिनमें अलग-अलग स्तरों पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

संभागीय स्तर पर आयुक्त को जनगणना अधिकारी बनाया गया है. जिला स्तर पर कलेक्टर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे. नगर निगम सीमा के लिए निगम आयुक्त को प्रमुख जनगणना अधिकारी की भूमिका दी गई है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी और जिला सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त या उप निदेशक को उप जिला जनगणना अधिकारी का दायित्व दिया गया है.
उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र में जनगणना अधिकारी होंगे. तहसील में तहसीलदार को चार्ज जनगणना अधिकारी और नायब तहसीलदार को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है. नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त, नगर परिषद आयुक्त, जोन उपायुक्त, अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना से जुड़ा काम देखेंगे. सरकार ने यह भी अधिकार दिया है कि जरूरत पड़ने पर इन अधिकारी अतिरिक्त जनगणना कर्मियों की नियुक्ति कर सकेंगे.
जनगणना 2025 की रूपरेखा
यह जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी. इसे मूल रूप से 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से टाल दिया गया. अब प्रक्रिया 2025 में शुरू हुई है. जून 2025 की अधिसूचना के बाद दो चरणों में डेटा संग्रह किया जाएगा. 2026 के अंत तक फील्ड वर्क पूरा होना है और मार्च 2027 तक आधिकारिक गणना तैयार की जाएगी.
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