Rajasthan Crime News: जोधपुर. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए बनी स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो,जोधपुर जिला) के पीठासीन अधिकारी अनिल आर्य ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले का फैसला करते हुए 27 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
जोधपुर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत थाने में 7 जुलाई 2021 को पीड़िता के पिता ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि खेत में बनी ढाणी में कृषि कार्य करता है. परिवार के सभी सदस्य ढाणी में रहते हैं. पड़ोसी खेत में काम करने वाले 27 वर्षीय युवक ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को प्यार के झांसे में लेकर ब्लेकमेल कर बाइक पर में बैठा कर भगा ले गया.
आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के पश्चात कोर्ट में चार्जशीट पेश की. आरोपी ने गरीबी का हवाला देते हुए नरमी बरतने का निवेदन किया. राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामपाल विश्नोई ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की. कोर्ट ने अभियोजन के 14 गवाहों तथा 27 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.
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