Rajasthan Crime News: अजमेर. सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने महिला व उसके घर वालों के खिलाफ हनीट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूलने का मुकदमा सिविल लाइंस पुलिस थाने में दर्ज कराया है.
उनका आरोप है कि महिला ने धमकी दी कि अगर वह 9 जुलाई 24 तक उसके साथ शादी नहीं करेंगे तो वह कोर्ट परिसर में आकर हंगामा करेगी और दुराचार करने का मुकदमा दर्ज कराएगी. चैक अनादरण की विशिष्ट न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट विजेन्द्र कुमार पुत्र हरि नारायण मीना ने सिविल लाइंस थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह मूलतः दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वर्ष 2018 में वे आरजेएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे.
उस समय दौसा जिले के टोंक फाटक के पास रहने वाली आरोपी मीना समाज की महिला ने कोचिंग सेंटर से उनका मोबाइल फोन नम्बर लेकर बातचीत शुरू की और बताया कि वह आरजेएस-प्री परीक्षा पास कर चुकी है और मेन एक्जाम की तैयारी कर रही है. आरोपी के परिवार का परिचय जानने के बाद वह महिला से समय-समय पर फोन पर बातचीत करने लगे. एक दिन महिला नोट्स लेने के लिए उनके कमरे में आ गई. उसने कपड़े नहीं खोलने पर चिल्लाकर बदनाम करने की धमकी दी. उसके बाद महिला ने उनसे जबरन शारीरिक संबंध बना लिए और फोटो खींच लिए.
उसी शाम महिला ने फोन पर धमकी दी कि आरजेएस में चयन हो जाने के बाद वह उससे ही शादी करेंगे. इसके बाद से महिला पैसे की डिमांड करते हुए दुराचार करने का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाती रही. महिला ने उनसे ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल फोन, मेकअप और किराने का सामान का पैसा लेना शुरू कर दिया.
शादी का दबाव बनाने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि महिला के पिता, भाई, बहन व रिश्तेदारों ने उस पर शादी का दवाब बनाया और वर्ष 2021 में दीपावली के समय उसके परिवार वालों से मिलने भी आए थे. इसी वर्ष वह होली के समय महिला के घर गए, जहां महिला और उसके घरवालों ने धमकी दी कि शादी नहीं करोगे तो उसके पास मौजूद मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग के आधार पर जबरन दुराचार करने का मुकदमा दर्ज कराएंगे.
फोटो वायरल करने की दे रही धमकी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि महिला 1 दिसम्बर 22 से 23 अप्रैल 24 तक फोन पे के जरिए 3 लाख 85 हजार 764 रुपए ले चुकी है और अब जयपुर में 50 लाख रुपए का प्लॉट दिलाने की मांग करते फोटो वायरल करने की धमकी दे रही है. सिविल लाइंस थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मीना की शिकायत पर आरोपी महिला, उसके पिता, भाई, बहन के विरुद्ध भादंसं 384, 385, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.
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