Rajasthan Election News: राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे भी बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस समस्या का हल निकालने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं।

चुनाव सूची में शामिल होना चाहिए नाम

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी मतदाता का नाम चुनावी सूची में है, मगर उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज पेश करके अपना वोट डाल सकता है।

ये दस्तावेज का कर सकते हैं उपयोग

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़।
  • केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान दस्तावेज।
  • बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी की गई विशिष्ट दिव्यांगता आईडी।

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