राजस्थान। बिजली उपभोक्ताओं को राजस्थान सरकार ने बड़ा उपहार दिया है। बकाया बिजली बिल रहने पर कटने वाले कनेक्शन को जोड़ने की मियाद राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। बिजली विभाग ने पुराने बकाया कनेक्शन को जोड़ने के लिए मियाद दो की जगह अब पांच साल पहले का कर दी है। अर्थात पांच साल पहले बकाया बिल के कनेक्शन काटने पर उन्हें पुनः जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
बकाया बिजली बिल रहने पर कनेक्शन काटने पर अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डिस्काउंट की आपूर्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने कनेक्शन बाहर करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। बिजली विभाग ने यह संशोधन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के द्वितीय संशोधित अधिनियम 2025 के तहत लागू किया है। इसके तहत नए नियमों के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक और लघु औद्योगिक इकाइयों के वह बिजली कनेक्शन,जिनको बिल बकाया रहने के कारण काट दिए गए थे। उन्हें पांच साल तक दोबारा जोड़ा जा सकता है। पहले यह समय सीमा दो साल थी।

बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यदि एक बार बिजली काट दी जाती थी उसके बाद 2 साल की अवधि तक के उपभोक्ताओं को फिर से बिजली कनेक्शन जोड़ने की सुविधा थी। मगर जब 2 साल से अधिक की समय सीमा बीती तो सारे सारे नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा कर और शुल्क जमा कर नया कनेक्शन लेना पड़ता था। पर अब समय सीमा बढ़ने पर 5 साल की अवधि तक कटे हुए बिजली कनेक्शन को जोड़ने के लिए बिना नए आवेदन ऑनलाइन कनेक्शन की जोड़ा जा सकता है। नए प्रावधान लागू होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बिजली विभाग डिस्कॉम के अनुसार पहले कृषि कनेक्शन के लिए नियमों में छूट थी पर अब अन्य श्रेणी में भी छूट दी गई है। अब घरेलू व्यावसायिक और लघु औद्योगिक इकाइयों के 5 साल पहले काटे कनेक्शन में कैसे जोड़े जा सकते हैं।

